वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NRI और विदेशी विजिटर्स को बड़ी राहत दी है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत CBDT ने फैसला किया है कि जो NRI और विदेशी विजिटर्स 22 मार्च 2020 के पहले भारत आ गए और समय से वापस नहीं जा पाए हैं, उन्हें रेसिडेंट मानकर टैक्स वसूलने या टैक्स छूट देने वाले मामले में राहत मिलेगी.

बताते चलें कि नियम के अनुसार टैक्स संबंधी नियमों का फायदा लेने लिए NRI को निश्चित दिन भारत से बाहर रहना होता है. लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो 22 मार्च के पहले आ गए लेकिन वित्तीय साल खत्म होने के पहले यानी 31 मार्च 2020 के पहले जा नहीं पाए, उनके लिए 22 से 31 तारीख तक के दिन गिने नहीं जाएंगे ,भारत में रहने की उतने दिन की अवधि पर डिस्काउंट दिया जाएगा.

दरअसल ये लोग भारत आ गए थे लेकिन कोरोना के चलते वापस नहीं जा पाए और कुछ लोग तो क्वॉरंटाइन किए गए. लेकिन ज्यादा समय तक भारत में रुकने से उन्हें इंडियन रेसिडेंट के तौर पर टैक्स रिटर्न भरना पड़ता. 31 मार्च को सरकार ने विशेष विमान से इन लोगों को बाहर जाने की व्यवस्था की थी. CBDT ने इस बारे में सर्कुलर भी निकाल दिया है।